भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कई रोचक बातें हैं। उनमें से 17 रोचक बातें निम्नलिखित हैं:
1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' है।
2. भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद व सबसे नीचे हरा रंग है। सभी रंग बराबर अनुपात में हैं। सफ़ेद रंग की पट्टी पर झंडे के मध्य में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं।
3. केसरिया रंग देश की ताकत एवं साहस का परिचायक है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति एवं सत्यता को दर्शाती है। हरे रंग की पट्टी धरती की उर्वरता, विकास एवं पवित्रता की परिचायक है। चक्र इस बात को दर्शित करता है कि जीवन गतिमान है जबकि मृत्यु निश्चलता का नाम है।
4. भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है।
5. भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 'पिंगली वेंकय्या', एक कृषक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा डिजाइन किया गया था।
6. भारत की संविधानकारी सभा द्वारा तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था।
7. भारत के राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर सबसे पहले 'भीखाजी खामा' के द्वारा लहराया गया था।
8. 'राकेश शर्मा' के द्वारा अन्तरिक्ष पर पहला राष्ट्रीय तिरंगा फ़हराया गया।
9. भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण करने का अधिकार खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के पास है, जो बदले में इसे क्षेत्रीय समूहों को आवंटित करता है।
10. भारत में ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया’ (भारतीय ध्वज संहिता) नाम का एक कानून है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम-कायदे निर्धारित किए गए हैं।
11. भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का नियम यह है कि इसे सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच दिन के प्रकाश में फहराया जाना चाहिए।
12. किसी भी हालत में फटा हुआ तिरंगा (राष्ट्रीय ध्वज) नहीं फ़हराया जा सकता है।
13. कोई अन्य ध्वज या कोई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए।
14. भारत के राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी तरह के व्यापार, कपड़ा पहनने, कवर आदि के लिए इस्तेमाल में नहीं किया जाना चाहिए।
15. भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होता हैं व राष्ट्रीय शोक घोषित होता हैं, तब कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता हैं।
16. देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता हैं। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए।
17. लोगो को अपने घरों या आफिस में आम दिनों में भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली।
3. केसरिया रंग देश की ताकत एवं साहस का परिचायक है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति एवं सत्यता को दर्शाती है। हरे रंग की पट्टी धरती की उर्वरता, विकास एवं पवित्रता की परिचायक है। चक्र इस बात को दर्शित करता है कि जीवन गतिमान है जबकि मृत्यु निश्चलता का नाम है।
4. भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है।
5. भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 'पिंगली वेंकय्या', एक कृषक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा डिजाइन किया गया था।
6. भारत की संविधानकारी सभा द्वारा तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था।
7. भारत के राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर सबसे पहले 'भीखाजी खामा' के द्वारा लहराया गया था।
8. 'राकेश शर्मा' के द्वारा अन्तरिक्ष पर पहला राष्ट्रीय तिरंगा फ़हराया गया।
9. भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण करने का अधिकार खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के पास है, जो बदले में इसे क्षेत्रीय समूहों को आवंटित करता है।
10. भारत में ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया’ (भारतीय ध्वज संहिता) नाम का एक कानून है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम-कायदे निर्धारित किए गए हैं।
11. भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का नियम यह है कि इसे सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच दिन के प्रकाश में फहराया जाना चाहिए।
12. किसी भी हालत में फटा हुआ तिरंगा (राष्ट्रीय ध्वज) नहीं फ़हराया जा सकता है।
13. कोई अन्य ध्वज या कोई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए।
14. भारत के राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी तरह के व्यापार, कपड़ा पहनने, कवर आदि के लिए इस्तेमाल में नहीं किया जाना चाहिए।
15. भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होता हैं व राष्ट्रीय शोक घोषित होता हैं, तब कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता हैं।
16. देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता हैं। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए।
17. लोगो को अपने घरों या आफिस में आम दिनों में भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली।